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बेटी की शादी के बाद माता-पिता को भी सरकार देगी पैसा, जानिए क्या है योजना

MP cm kanya abhibhawak pension yojana: मोहन सरकार की "मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना" मध्य प्रेदश की बेटियों के माता पिता के लिए बड़ी अच्छी योजना है. मोहन सरकार अक्सर महिलाओं के हित में कोई न कोई योजना लाती रहती है जिससे कि एमपी की बेटियां सशक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके. वहीं इसी कड़ी में लागू हुई मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश की बेटियों के माता-पिता को हर महीने कुछ रूपये पेंशन के तौर पर प्रदान करती है जिससे की उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके.

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मोहन सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की समय-समय पर चर्चा होती रहती है और नेशनल लेवल पर भी इन योजनाओं की सराहना की जाती है. बता दें कि एमपी सरकार बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाती आई है और उन्ही योजनाओं में से एक "मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना."  इस योजना से मध्य प्रदेश की बेटियों के माता- पिता को लाभ मिलता है

 

आर्थिक मदद

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आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से एमपी की बेटियों के माता -पिता को हर महीने 600 रूपये की आर्थिक सहायता मोहन सरकार की तरफ से दी जाती है.

आर्थिक तंगी होगी दूर

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आर्थिक तंगी होगी दूर

इस योजना का उद्देश्य, बेटी की  शादी के बाद अकेले जीवन यापन कर रहे माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. ताकि उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े. इस योजना से आर्थिक तंगी से जूझ रहे माता पिता को लाभ दिलाना भी है.

नियम और शर्तें

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नियम और शर्तें

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपके माता पिता में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल है. 

योजना के लाभकर्ता

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योजना के लाभकर्ता

इसके साथ ही आवेदनकर्ता जोड़े की संतान के  रूप में केवल बेटी ही होनी चाहिए. ध्यान दें कि वो बेटी आयकर दाता न हो यानी इनकम टैक्स न भरती हो

 

कैसे करें आवेदन

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कैसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र  जरूर रखें. 

दस्तावेजों की जांच

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दस्तावेजों  की जांच

जमा किए गए दस्तावेजों को जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, वार्ड कार्यालय द्वारा जांच किया जाएगा. सही दस्तावेज पाए जाने पर ही आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा. जिसके बाद आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे.

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