Minister Vijay Shah: मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, हालांकि इस मामले की एसआईटी जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अधिकारी एमपी के बाहर के होंगे.
Trending Photos
MP News: मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरप्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें तीन सभी अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल रहेंगी, बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, इस फैसले को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मामले की जांच एसआईटी करेगी और विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.
विजय शाह को लगाई फटकार
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है. क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है, जिस पर कोर्ट ने कहा 'कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, जो कभी-कभी मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है, इससे मतलब क्या है आपका, जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने (विजय शाह) ने किए हैं, वो भी बिना सोचे-समझे अब उस पर माफी मांग रहे हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इंदौर के महू थाने में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी के लिए शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
ये भी पढ़ेंः कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, तस्कर को सुनाई जज ने सजा, आदेश सुनते ही फरार हो गया आरोपी
एसआईटी करेगी मामले की जांच
अब विजय शाह के मामले की जांच एसआईटी करेगी, जिसमें तीन अधिकारी होंगे इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी, खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मामले के लिए एसआईटी का जो गठन होगा, उसमें मध्य प्रदेश कैडर का कोई अधिकारी नहीं होगा. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मंत्री विजय शाह की लोकेशन नहीं मिल रही थी, भोपाल, खंडवा के अलावा उनका इंदौर में भी निवास है, तीनों ही जगह वह नहीं मिले थे, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद विजय शाह सामने आ सकते हैं.
कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी
मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर 11 मई एमपी के महू में विवादित टिप्पणी की थी. जिसके बाद मामले में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे और हाईकोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए थे. मंत्री विजय शाह ने मामले में माफी भी मांगी थी. लेकिन आज सबकी नजरे सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के निर्देश दिए हैं.
दो राज्य मामले में दो अलग काननू ?
हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसी तरह के मामले में विजय शाह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी हैं और उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है. जिससे यह मामला भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं. बताया जा रहा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने बीएनएस की धारा 353, 79, 152 और 169(1) के तहत प्रोफेसर अली खान पर मामला दर्ज करवाया है, जबकि जठेड़ी के सरपंच योगेश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1), 197 (1) और 299 के तहत अली खान पर केस दर्ज कराया है, उन पर हरियाणा में दो मामले दर्ज हुए हैं. वहीं बात अगर विजय शाह के मामले की जाए तो हाईकोर्ट के निर्देश पर विजय शाह पर बीएनएस की धारा 152, 196(1), 197(1) में केस दर्ज हुआ है. लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने से मामला चर्चा में बना हुआ है.
ये भी पढ़ेंः एमपी के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, 20 लाख रुपए तक होगा फायदा
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!