MP में अब E-FIR: घर बैठे पुलिस में दर्ज कर सकेंगे शिकायत, यहां जानिए पूरी डिटेल
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MP में अब E-FIR: घर बैठे पुलिस में दर्ज कर सकेंगे शिकायत, यहां जानिए पूरी डिटेल

अगर आपके घर से 1 लाख रुपये तक की चोरी हुई है तो इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

सांकेतिक तस्वीर

भोपाल: अगर आपके घर से 1 लाख रुपये तक की चोरी हुई है तो इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे ही सिटीजन पोर्टल के माध्यम से अपनी ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं. जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बात मुख्यमंत्री ''जन-कल्याण और सुराज'' के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में सिटीजन पोर्टल के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे.

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वाहन चोरी पर भी e-FIR
इसके अलावा आपका 15 लाख रुपये से कम का कोई वाहन चोरी हुआ है या एक लाख तक की सामान्य चोरी हुई है तो ऐसे मामलों में आप ई—आफआईआर दर्ज कर सकते है. इसके अलावा आप अपनी की गई शिकायत पर नागरिक पोर्टल के माध्यम से ई-एफआइआर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकते हैं.

12 अगस्त को शुरू हुआ था ट्रायल
बता दें कि इस सुविधा के लिए 12 अगस्त को एमपी में ट्रायल शुरू हुआ था. जिसमें अब तक करीब 508 शिकायतें मिली हैं. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) ने यह सुविधा शुरू कर दी है. 

ऐसे करें शिकायत 
ई—एफआईआर दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in या citizen.mppolice.gov.in या पुलिस के मोबाइल एप MPeCOP पर अपनी आईडी से लॉगिन क​रना होगा.  लॉग इन करने के बाद आपको यहां ई-एफआईआर का विकल्प दिखाई देगा. यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर दें. शिकायत दर्ज करते ही आपको आवेदन प्राप्त होने की सूचना तथा एफआईआर का प्रारूप पीडीएफ रूप में मोबाइल पर मिलेगा.

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आधार लिंक वाले नंबर पर आएगा मैसेज
ई—आवेदन करने के बाद यह आवेदन संबंधित थाने के थाना प्रभारी के पास जाएगा. इसके बाद संबंधित तीन और अधिकारियों के पास यह आवेदन जाएगा. जिस पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी. खास बात ये है कि जो मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होगा. उसी पर आपको एफआईआर की पीडीएफ भेजी जाएगी. 

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