नरोत्‍तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने ठहरा दिया था अयोग्‍य, बीजेपी ने तीसरी बार दिया टिकट
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नरोत्‍तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने ठहरा दिया था अयोग्‍य, बीजेपी ने तीसरी बार दिया टिकट

पिछले दो चुनाव से इस सीट पर हार का सामना कर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती, नरोत्तम मिश्रा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

नरोत्‍तम मिश्रा (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : मध्‍य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार नरोत्‍तम मिश्रा को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है. वह मौजूदा राज्‍य सरकार में मंत्री हैं. उन्‍होंने बीजेपी को लगातार दो बार विधानसभा सीट जिताकर दी है. पिछले दो चुनाव से इस सीट पर हार का सामना कर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. हाल ही में उन्‍हें पेड न्‍यूज के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है.

लगातार दो बार जीता विधानसभा चुनाव
डॉ. नरोत्‍तम मिश्रा ने बीजेपी की टिकट पर दतिया से ही दो बार विधानसभा चुनाव जीता है. 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ने 34,489 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 23256 वोट मिले थे. 2013 में भी बीजेपी के डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राजेंद्र भारती को हराया था. मिश्रा को जहां 57,438 वोट मिले थे, तो वहीं भारती को 45,357 वोट मिले थे.

2005 में पहली बार बने मंत्री
बीजेपी नेता और मध्‍य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा पहली बार 2005 में बाबूलाल गौर की कैबिनेट में मंत्री बने थे. वह जून 2005 से दिसंबर 2005 तक उनकी सरकार में मंत्री रहे. इसके बाद वह शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री बने. उन्‍होंने शिवराज सरकार में कई मंत्रालय संभाले. वह मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं.

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87.8 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की
बीजेपी प्रत्‍याशी नरोत्‍तम मिश्रा ने इस बार नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 87.8 लाख रुपए बताई है. इसमें रिवाल्वर, 21 तोला सोना, वाहन आदि शामिल हैं. जबकि उनकी पत्‍नी के पास 56 तोला सोना सहित 35.34 लाख रुपए हैं. 

5 साल में संपत्ति में हुआ भारी इजाफा
2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा नामांकन के समय जो संपत्ति का ब्योरा दिया गया था, उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति, जिसमें सोना, चांदी, बैंक खातों के साथ विभिन्न बचत योजना में जमा कुल राशि 45.38 लाख रुपए बताई गई थी. 2013 में उनकी पत्‍नी के पास 21.43 लाख रुपए की कुल चल संपत्ति थी.

चुनाव से पहले पेड न्‍यूज के मामले में हुए बरी
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट से नरोत्तम मिश्र के पक्ष में दिए गए फैसले को बदला जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से किया इनकार कर दिया है. 

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया. शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और नरोत्तम मिश्रा को नोटिस जारी किया. दरअसल, पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को मिश्रा को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था. आयोग ने उन्हें 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों (एडवटोरियल) से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया था.

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