रेमडेसिविर की नई गाइडलाइंस जारी, इन जिलों को छोड़ 50% इंजेक्शन बांटने का अधिकार कलेक्टर को मिला
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रेमडेसिविर की नई गाइडलाइंस जारी, इन जिलों को छोड़ 50% इंजेक्शन बांटने का अधिकार कलेक्टर को मिला

बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी बढ़ गई है. जिसको देखते हुए मौजूदा समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है.

फाइल फोटो.

भोपाल: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है. इसे देखते हुए इस इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. जिसके मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास को छोड़कर अन्य जिलों में 50% इंजेक्शन के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि अनुबंधित अस्पताल से कोई राशि नहीं ली जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों से प्राप्त राशि का कुछ हिस्सा रेडक्राश में जमा कराया जाएगा.

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मौजूदा समय में स्वास्थ्य विभाग कर रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति
बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी बढ़ गई है. जिसको देखते हुए मौजूदा समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है. लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले 50% डोज का जिला अस्पताल और शेष आपूर्ति इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों के प्राइवेट अस्पताल को कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी. 

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रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मचा है हाहाकार
बीते दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया था. परिजनों ने सरकार पर कालाबाजारी का भी आरोप लगाया था. इसके बाद सरकार ने दावा किया था कि 13 अप्रैल तक 31 हजार डोज की सप्लाई प्रदेश में हुई थी. जबकि बुधवार देर शाम तक 10 हजार डोज को भी विभिन्न जिलों में  पहुंचाया गया था.

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