मध्य प्रदेश में अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी
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मध्य प्रदेश में अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी

मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों ने सुबह 9:30 से रात 11:30 की टाइमिंग पर आपत्ति जाहिर की थी. उनका कहना था कि इस टाइमिंक के कारण शराब की दुकानें खुलने के बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे. क्योंकि शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन लागू रहता है. 

(सांकेतिक तस्वीर)

भोपाल: शराब कारोबारियों के दबाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ठेके खोलने के समय में बदलाव किया है. अब मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. इससे पहले जारी आदेश में शराब ठेके खोलने की टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 11:30 तक था. केंद्रीय गृह मंत्रालय की कोरोना संकट को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा.

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मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों ने सुबह 9:30 से रात 11:30 की टाइमिंग पर आपत्ति जाहिर की थी. उनका कहना था कि इस टाइमिंक के कारण शराब की दुकानें खुलने के बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे. क्योंकि शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन लागू रहता है. हालांकि शराब कारोबारियों की शिवराज सरकार से प्रमुख मांग बिड राशि को घटाकर 25 परसेंट करने की है. इसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश शराब कारोबारी दुकानें नहीं खोलने पर अड़े हुए हैं.

प्रदेश के करीब 30 शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका भी दायर की है. उनकी इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 मई से शराब ठेके और भांग की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दे दी है.

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रेड जोन वाले 9 जिलों में से भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. बाकी 6 जिलों जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास के शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. लेकिन इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की छूट है.

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