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रायपुर: लॉकडाउन के चौथे चरण में विदेशों में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक वापिस लौटने लगे हैं. उनके लिए राज्य शासन द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) लागू किया गया है. जिसका पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों के मुताबिक, बाहर से लौटे लोगों को 14 दिन पेड क्वॉरंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा.
क्वॉरंटीन करने के लिए राज्य शासन द्वारा रायपुर में 20 होटल चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें विदेश से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के निवासी निर्धारित दर पर ठहर सकेंगे. इन चिन्हित होटलों में कुल कमरों की संख्या लगभग 900 है. आवश्यकतानुसार क्वॉरंटीन सेंटर की संख्या में वृद्धि भी की जा सकेगी.
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पेड क्वॉरंटीन सेंटर के लिए चिन्हांकित होटल तथा प्रतिरूम प्रतिदिन समस्त कर एक व्यक्ति के हिसाब से तय कर लिए गए हैं. व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से 3 हजार से लेकर 11 सौ रुपये लिए जाएंगे.
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