पन्ना की पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो नवंबर को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. अदालत ने सभी को साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है.
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भोपाल: पवई (Pawai) से विधायक प्रह्लाद लोधी (Prahlad Lodhi) मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट (Special court) से मिली दो साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गए है. फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट (High Court) में अपील की है और उनकी याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है. अगर प्रह्लाद लोधी को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे मिलता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता पर चल रही खींचतान भी रुक सकती है और उन्हें फिर से विधानसभा की सदस्यता मिल सकती है.
पन्ना की पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो नवंबर को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. अदालत ने सभी को साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है. हालांकि, सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक को जमानत भी मिल गई है.
दरअसल, 2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी अवैध रेत खनन में लिप्त पाए गए थे. अवैध खनन को रोकने के लिए वहां तहसीलदार पहुंचे थे. इस दौरान वहां बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए. कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रह्लाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया था.
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तहसीलदार की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्रता करने के इस मामले में बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है.