Raipur Immigration News: रायपुर में पाकिस्तान के सिंध से 24 हिंदू शरणार्थी पहुंचे. इन शरणार्थियों ने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की, और कहा कि अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं. वहां की स्थिति बहुत खराब है.
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Pakistani Hindus in Raipur: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में हाई अलर्ट है और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं. इसी बीच रायपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान के सिंध इलाके से 24 लोग राजधानी पहुंचे हैं, जो खुद को हिंदू बता रहे हैं. ये सभी लोग छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में रहते थे. ऐसे समय में जब पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है और केंद्र सरकार ने पाक नागरिकों को देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलकर कहा कि वे अब किसी भी हालत में पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहते है.
प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा के सामने पाकिस्तानी नागरिकों ने खुलकर अपनी पीड़ा बताई. बोले- पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां के हालात बहुत खराब हैं. हमने अपना सब कुछ बेचकर भारत आने का फैसला किया है. हमें यहीं पर बसने दिया जाए. गृहमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार इन्हें ‘पाकिस्तान पीड़ित’ के रूप में देखेगी और केंद्र से बात कर इन्हें राहत देने की कोशिश की जाएगी.
महीनेभर पहले आए 100लोग
जानकारी के मुताबिक, ये सभी लोग वाघा बॉर्डर से वीजा लेकर भारत आए हैं. इनमें सुखदेव लुंद, रवि लुंद, निर्भय बत्रा, रोशन लाल और महेंद्र लाल समेत 24 लोग शामिल हैं. सभी रायपुर के शदाणी दरबार में रुके हुए हैं. इससे पहले भी करीब 100 लोग एक माह पहले रायपुर पहुंचे थे. रायपुर में पाकिस्तानी सिंधी समुदाय के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
सार्क वीजा वालों की पहचान
पुलिस ने भी इस पूरे मामले में सतर्कता बढ़ा दी है. रायपुर में करीब 2000 पाकिस्तानी मूल के लोग रह रहे हैं, जिनमें से 1800 सिर्फ राजधानी में हैं. अब पुलिस इनकी वीजा और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है. खासकर सार्क वीजा वालों की पहचान की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फिलहाल इन्हीं वीजा धारकों को देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं.
भारतीय नागरिकता के नियम
1. आवेदन करते वक्त ये बताना जरूरी है कि वो अपने देश की जगह भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहता है.
2. आमतौर पर लोग अपने देश में हो रहे अत्याचार या शोषण का हवाला देते हैं.
3. भारत में नागरिकता देने का काम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है, जिसमें अब तक कई बार बदलाव किए जा चुके हैं.
4. 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक माना जाता है.
5. 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तब भारतीय नागरिक माना जाएगा, जब उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो.
6. अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में लगातार 11 साल से रह रहा है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
7. सीएए (CAA) कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम लोगों के लिए यह अवधि घटाकर 5 साल कर दी गई है.
8. भारत की नागरिकता पाने के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
9. इसके लिए आप सीधे indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
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