Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सभी कलेक्टरों को सर्वे का काम करने का निर्देश दिया गया है. इस योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को शहर में घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जाएगी.
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PM Awas Yojana 2025 in Chhattisgarh: अगर आप छत्तीसगढ़ के शहरीय इलाके में रहते हैं और आपके पास उस क्षेत्र में जमीन है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में जिनके पास खुद की जमी है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए अनुदान मिलेगा. इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है. शहरीय क्षेत्रों में पक्के मकान बनवाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की है.
कलेक्टरों को निर्देश जारी...
केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई है. यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी 192 नगरीय निकायों में लागू होगी. इसके सर्वे के लिए सरकार की तरफ से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन चुनाव समेत कई अन्य कारणों से इसका काम प्रभावित हो रहा था. वहीं, एक बार फिर इसके सर्वे का काम शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ के सभी क्लेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे हितग्राहियों की पहचान के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे कराएं. इसके साथ उसका डीपीआर तैयार करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें.
जानिए कैसा होगा मकान का नक्शा
सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वे के बाद जिन लाभार्थियों का नाम आएगा उन्हें मकान बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देगी. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के हितग्राहियों को भी फायदा होगा. इस योजना के तहत जिनके पास शहरी क्षेत्रों में खुद की जमीन है, उन्हें से कम 35 और अधिकतम 45 वर्गमीटर कॉरपेट क्षेत्रफल में मकान बनाने का प्रावधान है. इस योजना के तहत वक्के मकान में कम से कम दो कमरे, किचन और बाथरूम बनाकर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना
इस साल के बजट में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके तहत लाभार्थी को निर्धारित समयावधि में आवास पूर्ण करते हुए गृह प्रवेश करने पर प्रोत्साहन के रूप में 32,850 रुपए अलग से दिए जाएंगे. वहीं, आवास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद आवास में लगने वाले शेष राशि हितग्राही को खुद के पास से लगानी होगी. ध्यान रहे कि लाभार्थी को इस पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी मिलने के बाद भी कार्य शुरू करना होगा.
जानिए किसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि व स्थायी पट्टे की भूमि/आबादी भूमि होना अनिवार्य है. इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवदेक के पास देश में कहीं भी कोई पक्का आवास नहीं होना चाहिए. उसे ही पीएम आवास योजना शहरी 2.0 लाभ मिलेगा. इस योजना के लिए 2500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल के अपात्र होंगे. वहीं, अस्थायी गंदी बस्ती, जिसे अन्यत्र व्यवस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, में इस योजना लागू नहीं होगी. इस योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंयकों और समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दिए जाने का प्रावधान है.
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