MP: बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, नए कनेक्शन के लिए 1 जून से बदलेंगे नियम
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MP: बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, नए कनेक्शन के लिए 1 जून से बदलेंगे नियम

 मध्य प्रदेश के 16 जिलों में एक जून से बिजली कनेक्शन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी. जिसके तहत बिजली के नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा. ऑफ लाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

फाइल फोटो

भोपाल:  मध्य प्रदेश के 16 जिलों में एक जून से बिजली कनेक्शन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी. जिसके तहत बिजली के नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा. ऑफ लाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  

ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा स्वीकार
नए नियमों के मुताबिक, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक़ के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान एवं ऑफलाइन माध्यम से नए कनेक्शन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

कंपनी के पोर्टल पर करना होगा भुगतान
नकारी के मुताबिक, किसी व्यक्ति को बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो उसे  बिजली कंपनी के portal.mpcz.in/UPAY App पर जाकर नए कनेक्शन का आवेदन ऑनलाइन करना होगा. उपभोक्ता बिजली बिल के भुगतान के लिए नजदीकी कैश काउंटर, ए.टी.पी. मशीन, UPAY App, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, कॉमन सर्विस सेंटर एवं कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in के माध्यम से बिल का भुगतान करें.

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण केंद्र/ज़ोन कार्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति नवीन बिजली कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर आता है तो संबंधित वितरण केंद्र/ज़ोन प्रभारी सम्बंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जानकारी दें.

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