कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद: इंदौर में धारा-144 लागू, मंडी पहुंचने वाले किसानों को मिलेगी सुरक्षा
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कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद: इंदौर में धारा-144 लागू, मंडी पहुंचने वाले किसानों को मिलेगी सुरक्षा

उज्जैन के निजी अस्पताल में महिला के शव को चूहों ने कुतर दिया. जब महिला के परिजनों ने हंगामा मचाया तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जवाब मिलाअस्पताल में शव रखने के लिए जगह नहीं है हम क्या कर सकते है. 

इंदौर में धारा-144 लागू

इंदौरः केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है. इसके चलते इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले में धारा-144 लागू करने का आदेश जारी किया है. धारा 144 लागू रहने तक जिले में जुलूस, रैली, जनसभा और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो किसान फल, सब्जी लेकर हर दिन मंडी पहुंचते हैं उन्हें प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि किसी ने इन किसानों को रोकने की कोशिश की तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी.

किसानों को दी जाएगी पूरी सुरक्षा
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में हर दिन बड़ी संख्या में आस-पास के किसान सब्जी, फल और दूध लेकर मंडी पहुंचते हैं. लिहाजा हर दिन की तरह 8 दिसंबर को भी इन्हें सुरक्षित मंडी तक पहुंचाया जाएगा, इसकी जवाबदारी पुलिस की रहेगी. ताकि शहर में सब्जी, फल और दूध की परेशानी न हो. किसान आंदोलन के तहत भारत बंद के आह्वान को देखते हुए इंदौर पुलिस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है. माना जा रहा है कि बंद के दौरान मंडी पहुंचने वाले किसानों को रोका जा सकता है, इसलिए पुलिस पहले से ही तैयार नजर आ रही है.

रैली निकालने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत बंद के दौरान इंदौर शहर में किसी भी प्रकार की रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी. किसान नेताओं और राजनेताओं ने बिना अनुमति रैली निकाली तो उन पर कार्रवाई होगी. शहर में सुरक्षा बलों, अर्द्ध सैनिक बलों और आला प्रशानिक अधिकारी सुबह से ही तैनात होंगे. डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और कलेक्टर मनीष सिंह इस दौरान पूरे शहर का जायजा खुद लेंगे. किसी भी निजी या सार्वजनिक स्थान पर एक साथ खड़े होना, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान लाउडस्पीकर के अलावा अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्र भी नहीं बजाए जाएंगे.

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