रिटायर्ड IAS की पत्नी की हत्या मामले में नौकर को उम्रकैद, पैसे न देने पर घोंप दिया था छुरा
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रिटायर्ड IAS की पत्नी की हत्या मामले में नौकर को उम्रकैद, पैसे न देने पर घोंप दिया था छुरा

उधार दिये जाने से फे के साफ इंकार पर आग-बबूला होकर उसने गले में छुरा घोंपकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने उनके घर से 1.48 लाख रुपये की नकदी और सोने के आभूषण बटोर लिये थे.बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

रिटायर्ड IAS की पत्नी की हत्या मामले में नौकर को उम्रकैद, पैसे न देने पर घोंप दिया था छुरा

इदौर: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की 75 वर्षीय पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में जिला अदालत ने सोमवार को उनके पुराने घरेलू नौकर को उम्रकैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके पालोदा ने चार वर्ष पुराने मामले में हृदयेश मालवीय (29) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया. जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि 25 लोगों की गवाही और हत्याकांड से जुड़े रक्तरंजित कपड़ों के डीएनए परीक्षण के आधार पर मालवीय के खिलाफ फे मुनव्वर (75) की हत्या का जुर्म साबित हुआ.

फे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीवाय मुनव्वर (85) की पत्नी थीं. उन्होंने कहा कि मालवीय ने 22 मार्च 2015 की रात को हत्या की जब फे और उनके बुजुर्ग पति के मनीषपुरी स्थित बंगले में दोनों के अलावा और कोई नहीं था.  हत्याकांड से दो साल पहले मालवीय बुजुर्ग दम्पति के घर काम करता था जिसे किसी वजह से नौकरी से हटा दिया गया था.

वारदात के दिन वह उनसे 5,000 रुपये उधार मांगने आया था. उधार दिये जाने से फे के साफ इंकार पर आग-बबूला होकर उसने गले में छुरा घोंपकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने उनके घर से 1.48 लाख रुपये की नकदी और सोने के आभूषण बटोर लिये थे.बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

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