भोपाल: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम शिवराज सिंह ने "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना" की शुरुआत की है. इस योजना के तहत काम के दौरान अगर किसी कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई हादसा होता है या उसकी जान जाती है तो राज्य सरकार 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी. इस योजना का लाभ वॉरियर्स को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा.


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राज्य में इस योजना का लाभ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, गृह विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी. हालांकि इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए कई तरह के मानक भी तय किए गए हैं.


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लाभ लेने के लिए इन मानकों का होना है जरूरी


कोविड-19 के दौरान अगर सेवा के दौरान जीवन की हानि होती है या फिर सेवा के दौरान दुर्घटना में मौत होती है तो राज्य सरकार की तरफ से वॉरियर्स के परिवार को आर्थिक सहायता की जाएगी. हालांकि इसके लिए परिजनों को मेडिकल रिपोर्ट लगाना आवश्यक है, लेकिन दुर्घटना से आकस्मिक मौत होती है तो किसी मेडिकल प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी.


योजना की अवधि


मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 30 मार्च से 30 जून 2020 तक लागू रहेगी. हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर योजना की तिथि को आगे भी बढ़ा सकती है.