शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सेस घटाकर एक फीसदी किया, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में होगा फायदा
सेस टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है. आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है. जब इस कर को लगाने का उद्येश्य पूरा हो जाता है तो इसे वसूलना बंद कर दिया जाता है.
भोपाल: शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर 3 की जगह के 1 प्रतिशत ही सेस लगेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है. इसके पीछे सरकार की मंशा रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक था. हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है. प्रदेश में रियल स्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी.
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क्या होता है सेस
सेस टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है. आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है. जब इस कर को लगाने का उद्येश्य पूरा हो जाता है तो इसे वसूलना बंद कर दिया जाता है. सेस को लगाने का उद्येश्य केवल किसी विशेष उद्येश्य, सेवा या क्षेत्र को विकसित करना होता है. अर्थात सेस लगाने का उद्येश्य किसी जन कल्याण के कार्य के लिए वित्त की व्यवस्था करना होता है. जैसे कृषि कल्याण सेस को कृषि के विकास के लिए और प्राइमरी एजुकेशन सेस का उद्येश्य देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास करना है.
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