छत्तीसगढ़ के मंत्री के कथित सेक्स CD मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेल बघेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के PWD मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स CD मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमानत मिल गई है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को भूपेश बघेल को जमानत दे दी. बता दें कि छत्तीसगढ़ के मंत्री के कथित सेक्स CD मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेल बघेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. CBI स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा था. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. इस मामले में CBI ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश कर दी थी. मामले के अन्य आरोपी पत्रकार विनोद वर्मा और विजय भाटिया को कोर्ट ने पहले ही बेल पर रिहा कर दिया था.
Special CBI Court grants bail to Chhattisgarh Pradesh Congress Committee President, Bhupesh Baghel. A case was filed against Bhupesh Baghel on basis of a complaint filed by Chattisgarh Minister Rajesh Munat in connection with alleged sex CD scandal of Rajesh Munat. (File pic) pic.twitter.com/uamZJ2DFmO
— ANI (@ANI) September 27, 2018
दो आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत
राजेश मूणत सेक्स स्कैंडल मामले में इनकी शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और विजय भाटिया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी. भूपेश बघेल ने पूर्व में कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं लगाई थी. वहीं, जिन दो आरोपियों ने जमानत की अर्जी लगाई थी, उन्हें 1-1 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई थी.
पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे थे बघेल
भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने सरकार पर CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सरकार के दबाव में आकर सीबीआई ने आनन-फानन में चालान पेश किया है. इसलिए, वह जमानत नहीं लेंगे और जेल में आंदोलन करेंगे. बता दें, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पहली बार जो चालान पेश किया गया था उसमें कुछ गलतियां थी, जिसके बाद सीबीआई ने दूसरी बार चालान पेश किया.