CG: दुष्कर्म के दोषी जीजा को हुई 20 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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CG: दुष्कर्म के दोषी जीजा को हुई 20 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने सजा का ऐलान किया है. उन्होंने दोषी जीजा राजेन्द्र सिंह राजपूत को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. 

दुष्कर्म के दोषी को सजा का ऐलान

जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने सजा का ऐलान किया है. उन्होंने दोषी जीजा राजेन्द्र सिंह राजपूत को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ये फैसला सुनाकर दो महीने के अंदर नाबालिग को इंसाफ दिया है.

दरअसल, 13 दिसम्बर 2019 को महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सरोज तिवारी अपने पति के साथ घर वापस लौट रही थी. इसी बीच राजेन्द्र सिंह जबरदस्ती बच्ची को बैठाकर ले जा रहा था. जिसे देखकर सरोज और उसके पति ने बाइक चालक का पीछा किया. कुछ दूर जाकर जब उन्होंने देखा तो दोषी बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा था. जैसे ही सरोज और उसके पति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो, वो भागने लगा. लेकिन दोनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

वहीं पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 10 दिन के अंदर राजेन्द्र सिंह राजपूत को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने पाया कि आरोपी पीड़िता का रिश्ते में जीजा है. न्यायाधीश पॉक्सो उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है क्योंकि इससे लोगों का रिश्तों से विश्वास उठ रहा है. छोटी बच्चियां भी अपने परिवार में अपनों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं. इस टिप्पणी के साथ न्यायाधीश ने दोषी राजेन्द्र सिंह राजपूत पर एक हजार जुर्माना लगाने के साथ 20 साल जेल की सजा मुकर्रर की. उन्होंने अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश भी दिया.

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