MP: उद्योगपतियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा
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MP: उद्योगपतियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा

राज्य सरकार निवेश बढ़ाने और उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए ‘मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट-2019’ लाने पर काम कर रही है.

‘मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट-2019’

भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ सरकार लगातार कदम उठा रही है. अब राज्य सरकार निवेश बढ़ाने और उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए ‘मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट-2019’ लाने पर काम कर रही है. इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद उद्योगपतियों को सरकार से जरूरी अनुमतियां लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.

कानून से होंगे ये फायदे
इस कानून के आने के बाद उद्योग लगाने के लिए मिलने वाली हर तरह की अनुमति के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा. उद्योगपतियों को 20 तरह की मंजूरियां ऑनलाइन आवेदन करने पर 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगी. वहीं 16 तरह की अन्य अनुमतियों के लिए उद्योगपति को सिर्फ 7 दिन का इंतजार करना होगा. इस कानून में सरकार ये भी प्रावधान करने की सोच रही है कि अगर संबंधित अथॉरिटी 7 दिन के भीतर उद्योगपति को अनुमति देने पर फैसला नहीं कर पाती है, तो उद्योगपति को डीम्ड अप्रूवल यानि अपने आप मंजूरी मिल जाएगी, जो वास्तविक दस्तावेजों के बराबर मान्य होगी. हालांकि उद्योगपति के खिलाफ शिकायत मिलने पर अगर दस्तावेजों में कमी मिलती है, तो सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी.

जल्द कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
जानकारी के मुताबिक इस नए कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी. प्रदेश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए सरकार इंदौर में आयोजित हुए मैग्नीफिसेंट एमपी समिट में मिले सुझावों पर लगातार काम कर रही है ताकि एमपी में  ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके.

संपादन- लोकेन्द्र त्यागी

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