MP में OBC को 27 फीसदी आरक्षण को सरकार तैयार, नई नौकरियों में आरक्षण होगा लागू
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MP में OBC को 27 फीसदी आरक्षण को सरकार तैयार, नई नौकरियों में आरक्षण होगा लागू

मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में शिवराज सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सरकार के महाधिवक्ता ने अपने एफिडेविट में 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है. कोर्ट में चल रहे मामलों के अलावा ओबीसी के सभी विभागों में 27% के हिसाब से भर्ती करने के लिए अपनी राय दी है.

MP में OBC को 27 फीसदी आरक्षण को सरकार तैयार, नई नौकरियों में आरक्षण होगा लागू

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में शिवराज सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सरकार के महाधिवक्ता ने अपने एफिडेविट में 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है. कोर्ट में चल रहे मामलों के अलावा ओबीसी के सभी विभागों में 27% के हिसाब से भर्ती करने के लिए अपनी राय दी है. महाधिवक्ता ने सरकार से कहा कि नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण दे सकते हैं. कोर्ट ने सिर्फ 6 मामलों पर रोक लगाई है. 

OBC को आरक्षण दिया जाएगा-BJP
सरकार के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC आरक्षण को लेकर समान्य प्रशासन विभाग के पर मुख्य सचिव को अभिमत दिया था. इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बीच कौरव ने सरकार को अभिमत दिया. महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को 27% आरक्षण दे सकती है. हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है. अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है. हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में रोक लगाई है. इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण दिया जा सकता है.

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पहले कहा था 13 फीसदी होल्ड करें
आपको बता दें कि जिस सरकार के महाधिवक्ता ने अपने एफिडेविट में यह कहा था कि फिलहाल ओबीसी के अतिरिक्त 13% आरक्षण को होल्ड किया जाए. अब उसी सरकार के महाधिवक्ता ने यह अभिमत जारी किया है, जिसमें कोर्ट में चल रहे मामलों के अलावा ओबीसी के सभी विभागों में 27% के हिसाब से भर्ती करने के लिए अपनी राय दी है. इस पर बीजेपी भी लगभग सहमत है.

1 सितंबर को होनी है फाइनल सुनवाई
6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है. 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश पहले ही दे चुका है. कोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई निर्णय सुना सकती है.

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आरक्षण के नाम पर भ्रमित कर रही BJP- कांग्रेस
हालांकि महाधिवक्ता के अभिमत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को भ्रमित कर रही है. महाधिवक्ता ने अभिमत दिया है तो ओबीसी को फायदा दें. जिस ओबीसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बने, उसको आरक्षण को लेकर सिर्फ भ्रमित करने का काम भाजपा ने किया है.

ओबीसी के नाम पर राजनीति चमका रही कांग्रेस-BJP
कांग्रेस के आरोपों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के हित में बोलने का अधिकार नहीं है. ओबीसी को हमेशा वोट बैंक बनाकर सियासत करने वाली कांग्रेस की चाल ओबीसी वर्ग समझ गया है. महाधिवक्ता के अभिमत अनुसार ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

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