5 मई तक रायपुर Lock: CG में यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य, क्वारंटाइन भी जरूरी
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5 मई तक रायपुर Lock: CG में यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य, क्वारंटाइन भी जरूरी

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

रायपुरः प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखते हुए राजधानी रायपुर, सूरजपुर और जशपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने निर्णय लेते हुए बताया कि पाबंदियां पांच मई तक बरकरार रहेंगी. प्रशासन ने इसके साथ ही प्रदेश में लगी गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी. अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

जिला कलेक्टर ले सकेंगे Lockdown का फैसला
कैबिनेट मंत्री ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन बताई गई है. फिलहाल रायपुर को लेकर फैसला लिया गया, अन्य जिलों के कलेक्टर इलाके की स्थिति को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं.

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दिखाना होगा 72 घंटे पहले का निगेटिव टेस्ट
कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा.

यात्रियों के लिए रहेगी ये गाइडलाइन
हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए ये पाबंदियां रहेंगी

  • 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा
  • निगेटिव होने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी
  • निगेटिव रिपोर्ट और बगैर लक्षण वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा
  • निगेटिव रिपोर्ट और लक्षण वालों की दोबारा जांच की जाएगी
  • निगेटिव रिपोर्ट और लक्षण वालों को होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा
  • पॉजिटिव जांच आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार इलाज होगा
  • बिना रिपोर्ट वाले यात्रियों की जांच नजदीकी टेस्टिंग सेंटर पर होगी
  • जांच का खर्च यात्रियों को स्वयं उठाना होगा
  • कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीजों को तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा
  • अन्य राज्य के यात्रियों को क्वारंटाइन का खर्च भी खुद ही उठाना होगा
  • रैपिड एण्टिजन टेस्ट के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में मानक दरें ही ली जाएंगी
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग पर गाइडलाइन पालन की जिम्मेदारी रहेगी
  • शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग गाइडलाइन का पालन कराएगा

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यात्रियों के लिए की गई ये व्यवस्था
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व सड़क मार्गों से आने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक क्वारंटाइन व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.

  • यात्रियों के रुकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे
  • यात्रियों को दो गज की दूरी रखना, हैंड सैनिटाइज करना और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा
  • क्वारंटाइन क्षेत्रों में पीने के पानी और आवश्यकतानुसार भोजन की व्यवस्था भी रहेगी
  • जिन यात्रियों के पास परिवहन के साधन नहीं रहेंगे, उनके लिए क्वारंटाइन क्षेत्रों तक परिवहन की सुविधा रहेगी

ये भी रहेंगे निर्देश
जो यात्री छत्तीसगढ़ से होते हुए अन्य राज्यों में जाएंगे, उनकी गाड़ियों पर स्टीकर लगाए जाएंगे, जिससे कि वे प्रदेश में न रुक सकें. ये निर्देश फिलहाल 27 अप्रैल तक लागू किए गए हैं. बॉर्डर के जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं.

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