राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
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रायपुरः प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखते हुए राजधानी रायपुर, सूरजपुर और जशपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने निर्णय लेते हुए बताया कि पाबंदियां पांच मई तक बरकरार रहेंगी. प्रशासन ने इसके साथ ही प्रदेश में लगी गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी. अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
जिला कलेक्टर ले सकेंगे Lockdown का फैसला
कैबिनेट मंत्री ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन बताई गई है. फिलहाल रायपुर को लेकर फैसला लिया गया, अन्य जिलों के कलेक्टर इलाके की स्थिति को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं.
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दिखाना होगा 72 घंटे पहले का निगेटिव टेस्ट
कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा.
यात्रियों के लिए रहेगी ये गाइडलाइन
हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए ये पाबंदियां रहेंगी
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यात्रियों के लिए की गई ये व्यवस्था
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व सड़क मार्गों से आने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक क्वारंटाइन व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.
ये भी रहेंगे निर्देश
जो यात्री छत्तीसगढ़ से होते हुए अन्य राज्यों में जाएंगे, उनकी गाड़ियों पर स्टीकर लगाए जाएंगे, जिससे कि वे प्रदेश में न रुक सकें. ये निर्देश फिलहाल 27 अप्रैल तक लागू किए गए हैं. बॉर्डर के जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं.
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