केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है.
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नई दिल्ली. ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आज के दौर में एक जरूरी दस्तावेज हो गया है. क्योंकि चेकिंग के दौरान इसके बिना पकड़े जाने पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है. सबको डीएल आसानी से मिल सके. इसलिए केंद्र सरकार नया नियम बनाने वाली है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में...
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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति टेस्ट में फेल जाता है तो उसका डीएल निरस्त हो जाता है. जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती है.
इन्ही दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत सरकार आने वाले दिनों में मंत्रालय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता देगा. जो लोग इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगे उनका लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा. इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आम लोगों के भी सुझाव मांगे जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो केंद्रीय सड़क परिहवन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सुझाव दे सकते हैं.
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मान्यता मिलने पर ड्राइविंग सेंटरों को करना होगा इस नियम का पालन
नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग सेंटरों के लिए सरकार कुछ नियम बनाएगी. जो ड्राइविंग सेंटरों को हर हाल में माननी होगी. इसके लिए इन सेंटरों से एक टर्म और कंडीशन पर भी साइन करवाया जाएगा. जो सेंटर्स इस फॉर्म को भरकर देंगे उन्हें, डीएल बनाने की मान्यता दी जाएगी.
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