हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही ये बात
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हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही ये बात

बोर्ड का कहना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है.यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. 

बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने दो अन्य याचिकाकर्ताओं मुनिसा बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बोर्ड का कहना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है. यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का मामला है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 14,15,19, 21, और 26 के प्रावधानों की अनदेखी की है.

उल्लेखनीय है कि हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज से हुई थी, जिसमें हिजाब पहने छात्राओं को कॉलेज में एंट्री से इंकार कर दिया गया था. इसके विरोध में राज्य में विरोध प्रदर्शन भी हुए. बाद में मामला हाईकोर्ट गया जहां हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है और स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया.   

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