जरूरी खबरः बस कुछ घंटे शेष, Aadhar Card को Pan कार्ड से करवा लें लिंक
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जरूरी खबरः बस कुछ घंटे शेष, Aadhar Card को Pan कार्ड से करवा लें लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अब आपके पास केवल एक दिन का समय बचा हुआ है. 

 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के वक्त में हमारे सबसे जरूरी दस्तावेज बन गए हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी किया है. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. यानि आपके पास आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए केवल एक दिन का ही समय बचा हुआ है. 

दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जाना अनिवार्य इसलिए किया है, क्योंकि इन दोनों दस्तावेजों की कई कामों में जरूरत पड़ती है. खास बात यह है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने से कई फायदे होते हैं. 

इस तरह कर सकते हैं आधार कार्ड 
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको  Income Tax डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा और Link Aadhaar के विकल्प को चुनना होगा.  नए पेज पर आपसे Pan नंबर, Aadhaar नंबर और नाम जैसे डिटेल्स मांगे जाएंगे. डिटेल्स और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको कंफर्मेशन की सूचना आ जाएगी. ध्यान देने की बात है कि इस प्रक्रिया में आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है.

ऑफलाइन भी कर सकते है लिंक 
आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप ऑफलाइन भी लिंक करवा सकते हैं. अगर आप के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं.  इसके लिए आपको संदेश बॉक्स में UIDPN टाइप करके,  स्पेश के बाद PAN और Aadhaar नंबर एंटर करना होगा.  डिटेल्स को अब 567678 या 56161 नंबर पर भेजें.  इसके बाद विभाग आपके PAN को आधार से Link करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

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इस तरह पता करें आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं 
आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले Income Tax डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. साइट खुलने के बाद बाएं तरफ Quick Link के ऑप्शन पर Link Aadhaar पर क्लिक करें. यहां एक नया पेज खुलेगा. जिस पर Click Here का हाइपरलिंक्ड ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें. नए पेज पर आप से पैन और आधार कार्ड का लिंक मांगा जाएगा. डिटेल भरकर करेंट स्टेट चेक करें. आप को यह पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं. 

देना पड़ सकता है जुर्माना 
जो लोग 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे. उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है. साथ ही उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद इनएक्टिव कर दिया जाएगा. डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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