दो युवकों को गंजा कर जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया, आखिर ऐसा क्या हुआ, जाने पूरा मामला
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दो युवकों को गंजा कर जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया, आखिर ऐसा क्या हुआ, जाने पूरा मामला

नाबालिग स्कूली छात्रा ने भी दर्ज कराया दोनों युवकों पर पॉक्सो एक्ट में मामला.

थाना चरगंवा

कर्ण मिश्रा/जबलपुर: जबलपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा एक नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर छेड़खानी और दुष्कर्म करने के प्रयास की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है. नाबालिग पीड़िता 11वीं की छात्रा है जो जबलपुर देहात की चरगंवा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है.

पहले परिवार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था
पीड़िता ने शिकायत की है कि ग्राम बुढ़वानी के रहने वाले राजकुमार मेहरा और उसके साथी महेंद्र मेहरा ने बीती 21 मई को घर में घुस कर दुष्कर्म का प्रयास किया था. उस दौरान उसके माता पिता और उसकी बहन गांव से बाहर शादी में गए हुए थे. परिजनों के घर लौटने पर 22 मई को पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई थी. लेकिन बदनामी के डर से FIR दर्ज कराने की हिम्मत नही जुटा पाई थी.

पहले मामला दर्ज फिर हुआ ट्रांसफर
लिहाजा अब जाकर पीड़िता ने शहर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. चूंकि अपराध का क्षेत्र थाना चरगंवा के अंतर्गत आता है ऐसे में सिविल लाइन थाना पुलिस ने ज़ीरो पर कायमी करते हुए आगे की जांच के लिए केस डायरी थाना चरगंवा भेज दी है. वही दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है.

घटना के बाद परिजन हुए थे आक्रोशित
गौरतलब है कि जब पीड़िता ने परिजनों के लौटने पर पूरी घटना से अवगत कराया था. उसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आक्रोशित हो दोनों आरोपियों का सर गंजा करने के साथ गले मे जूते की माला पहनाई थी और गांव में दोनों का जुलूस भी निकाला था.

आरोपियों ने जाति का फायदा उठाया
दोनों आरोपी राजकुमार मेहरा और महेंद्र मेहरा SCST जाती से आते है ऐसे में उन्होने पीड़िता के पिता और तीन अन्य के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
वहीं विवेचना अधिकारी ज्योति दुबे ने बताया कि अब पीड़िता ने भी दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. जहां दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (क)(1)(i),506,34 के साथ लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है. वही थाना चरगंवा में पीड़िता के परिजनों के खिलाफ पूर्व में ही IPC की धारा 294, 323, 506, 342, 355, 34 के साथ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)(र), 3(1)(S), 3(1)(D), 3(1)(E), 3(2)(5)(A) के तहत मामला दर्ज कर चारो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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