अब बहुत जल्द डीएल बनवाने की प्रक्रिया में एक नया नियम जुड़ने वाला है. इसमें आपको एक खास वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा.
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नई दिल्ली: गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. बिना इसके अगर ड्राइविंग करते हैं तो यह गैरकानूनी होता है. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी कानूनी तौर से जरूरी है. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब बहुत जल्द डीएल बनवाने की प्रक्रिया में एक नया नियम जुड़ने वाला है. इसमें आपको एक खास वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा.
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 महीने पहले करनी पड़ेगी ऑनलाइन पढ़ाई
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की यह नई प्रक्रिया इसी साल नवंबर महीने में लागू की जा सकती है. इसमें डीएल के लिए आवेदन करने वाले को टेस्ट के लिए जाने से एक महीने पहले अनिवार्य रूप से सेफ ड्राइविंग वाले ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा. इसके अलावा आवेदक को दुर्घटना इत्यादि से प्रभावित लोगों के पारिवारिक सदस्यों से साक्षात्कार भी करना होगा. हालांकि इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. यह फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को करना पड़ेगा 3 महीने का रिफ्रेशर कोर्स
इसी प्रकार अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स से गुजरना होगा. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को 3 महीने में रिफ्रेशर कोर्स पूरा करना होगा. यह कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. इसका मकसद होगा कि कहीं ड्राइवर फिर से रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा.
बिना हेलमेट वालों पर नजर रखने के लिए होगा तकनीक का इस्तेमाल
इस रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर भी सख्ती करने जा रहा है. मंत्रालय स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बिना हेलमेट पहने टोल प्लाजा पार करने वाले बाइक राइडर्स की फुटेज साझा करने के लिए एक सिस्टम को चालू करने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा तय की है. ताकि ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका चालान काटा जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सेफ ड्राइविंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इन नए नियमों को लागू करना चाहती है.
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