पैसों की कमी से जूझ रहे लोग अपने PPF पर भी ले सकते हैं लोन, यहां जानें सारी डिटेल
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पैसों की कमी से जूझ रहे लोग अपने PPF पर भी ले सकते हैं लोन, यहां जानें सारी डिटेल

अब आप PPF पर महज 1% की ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.आपने जिस वित्त वर्ष में PPF अकाउंट खुलवाया होगा, उसी वित्त वर्ष के अंत के बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक PPF से लोन ले सकते हैं.

 

पैसों की कमी से जूझ रहे लोग अपने PPF पर भी ले सकते हैं लोन, यहां जानें सारी डिटेल

नई दिल्ली: अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं और कोरोना काल में आपकी नौकरी चली गई है तो तो ये खबर आपके लिए है. अगर इस वक्त आपको भी पैसे की कमी है, तो ऐसे में आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट आपके काम आ सकता है.

अब आप PPF पर महज 1% की ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं. आइये आपको PPF पर लोन की सुविधा का फायदा उठाने का तरीका बताते हैं.

ऐसे लें लोन
आपने जिस वित्त वर्ष में PPF अकाउंट खुलवाया होगा, उसी वित्त वर्ष के अंत के बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक PPF से लोन ले सकते हैं.

कितना लगेगा ब्याज
बता दें कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को दो या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट या मंथली इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं. लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर PPF पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्‍यादा ही रहती है. 

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इतने समय के लिए ले सकते हैं लोन
आप PFF अकाउंट के जरिए अधिकतम तीन साल के लिए ही ले सकते हैं. इसी अवधि में लोन का भुगतान करना होता है. 

समय पर लोन न चुकाने पर क्या होगा?
अगर 36 महीने में लोन का भुगतान नहीं किया गया है या सिर्फ आंशिक तौर पर उसका भुगतान हुआ है, तो बचे हुए लोन की राशि पर सालाना 6% की दर से ब्याज लगेगा। यह 6% ब्याज दर जिस महीने में लोन लिया है, उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किश्त का भुगतान होगा, उसके आखिरी दिन तक रहेगी। यानी पहले जो ब्याज दर 1% बन रही थी, वह लोन 36 माह के अंदर चुकता नहीं कर पाने पर लोन की शुरुआत से 6% बनेगी।

मौत के बाद इनको चुकाना होगा लोन
अगर लोन लेने वाले की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को उसके लोन और ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा.

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