PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स! नोटिफिकेशन जारी, जानिए क्या है नया नियम?
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PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स! नोटिफिकेशन जारी, जानिए क्या है नया नियम?

यदि किसी कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन ढाई लाख से ज्यादा होगा तो ढाई लाख से ज्यादा की रकम दूसरे अकाउंट में जाएगी. उस रकम से जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स काटा जाएगा.

PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स! नोटिफिकेशन जारी, जानिए क्या है नया नियम?

नई दिल्लीः फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF के ब्याज की तय रकम पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था. अब वित्त मंत्रालय ने उसके नियम नोटिफाई किए हैं. बता दें कि निजी कंपनियों के कर्मचारियों के पीएफ के एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा ब्याज पर और सरकारी कर्मचारियों के 5 लाख से ज्यादा के ब्याज पर टैक्स लगेगा. 

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो अलग अकाउंट में बांटा है. टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन ढाई लाख से ज्यादा होगा तो ढाई लाख से ज्यादा की रकम दूसरे अकाउंट में जाएगी. उस रकम से जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स काटा जाएगा.  यदि कोई कर्मचारी पीएफ से पैसे निकालता है तो यह निकासी पिछले सालों में जमा रकम से की जाएगी. 

दरअसल सरकार ने पाया कि कुछ कर्मचारी इन फंड्स में बड़ी संख्या में पैसा जमा कर रहे हैं और टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने टैक्स में छूट की सीमा तय कर दी है और यह 1 अप्रैल 2021 से सभी कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा. वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा था कि पीएफ फंड असल में कर्मचारियों के फायदे के लिए है और सरकार के इस कदम से कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे और उच्च इन्कम श्रेणी के लोग भी इसके दायरे में आएंगे. 

कैसे होगी ब्याज की गणना
माना कोई कर्मचारी हर साल पीएफ में 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है तो नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में 50 हजार रुपए पर टैक्स लगेगा और वो भी इसके ब्याज पर. ऐसे में 50 हजार पर 8.5 फीसदी ब्याज दर से करीब 4250 रुपए का ब्याज मिलेगा. इस 4250 रुपए पर सरकार टैक्स लगाएगी. अगर सबसे उच्च टैक्स ब्रेकेट यानी कि 30 प्रतिशत के हिसाब से लगाएं तो यह करीब 1325 रुपए होगा.

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