रायपुर में लॉकडाउन में ढील: 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल, जानें और क्या मिली रियायत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh930379

रायपुर में लॉकडाउन में ढील: 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल, जानें और क्या मिली रियायत

रायपुर कलेक्टर का नया आदेश, इन संस्थाओं को मिली खुलने की अनुमति, सिनेमा हॉल, थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ ही किया जा सकेगा.     

रायपुर कलेक्टर का नया आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही रायपुर में भी कलेक्टर ने अनलॉक का आदेश जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जैसे-जैसे कम हो रही है वैसे-वैसे राज्य सरकार द्वारा अनलॉक में व्यापारियों को दुकानें खोलने के समय में दी गई छूट में भी वृद्धि की जा रही है.

कलेक्टर का आदेश
राज्य सरकार ने वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को देखकर आज एक आदेश जारी किया है
अब सिनेमा हॉल और थियेटर भी खोले जाएंगे. रायपुर कलेक्टर ने जारी आदेश किया है.
इसके साथ ही अब वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल, सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन भी खुलेंगे.  
प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा.
सिनेमा हॉल, थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ ही किया जा सकेगा.                                                                  

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में व्यापारियों को दुकानें खोलने के समय में जहां बढ़ोतरी की गई है. वहीं उन जिलों में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थित को लेकर भी निर्देश पहले ही दिए जा चुके है.                                                                                                      

सशर्त खुलेंगे संस्थान
रायपुर में कलेक्टर का साफ आदेश है कि निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ ही संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी.                                                                                                                                                                              

कोविड नियमों का पालन जरूरी
मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन या इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिन के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की भी  जाएगी.                                                                                            

रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी
अनलॉक प्रक्रिया के तहत रायपुर कलेक्टर ने जारी कर आदेश दिया है कि रायपुर जिले में धारा 144 अब भी लागू है.
धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, संस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे.
रायपुर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: रतलाम: 'झामन पाटली' में जान जोखिम में डाल पर्यटक ले रही सेल्फी, थोड़ी सी चूक से जा सकती है जान

WATCH LIVE TV

Trending news