बेहद जरूरी सूचना! सरकार की तरफ से जारी हुए नियम, 30 जून से पहले कर लें ये काम...
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बेहद जरूरी सूचना! सरकार की तरफ से जारी हुए नियम, 30 जून से पहले कर लें ये काम...

इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखरी तारीख 30 जून तय कर दी है. 

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड देश में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक होना भी जरूरी है. इसके अलावा भी कई अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है. अब ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखरी तारीख 30 जून तय कर दी है. 

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ध्यान रहें कि अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.. इसलिए जान लीजिए कि किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होगा.

ऑनलाइन ऐसे कराएं लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए.
- आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए. 
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
- अब दिया गया कैप्चा कोड इंटर करें.
- अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करिए.
- आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

1000 रुपये लगेगा जुर्माना
आपको बता दें कि अगर 30 जून तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. आपको बता दें जुर्माने के अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है.

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