व्यापम घोटालाः सीबीआई कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा
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व्यापम घोटालाः सीबीआई कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा

सीबीआई विशेष न्यायालय के जज एसएस परमार ने चारों आरोपियों को दोषी व्यापमं वनरक्षक परीक्षा 2013 में दोषी करार देते हुए दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली/भोपालः व्यापम घोटाला 2013 मामले में सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को चार दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई विशेष न्यायालय के जज एसएस परमार ने चारों आरोपियों को दोषी व्यापमं वनरक्षक परीक्षा 2013 में दोषी करार देते हुए दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है. चारों आरोपियों के नाम भागीरथ, लक्ष्मी नारायण, दीवान जाटव और दीपक जाटव हैं. ये सभी आरोपी घनेला, मुरैना, बामैर और आसबलगढ़ के निवासी हैं. बता दें मामले में सीबीआई ने 44 गवाह पेश किए थे. जिसके बाद आरोपों की पुष्टी होने के बाद चारों आरोपियों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

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2013 में हुए व्यापम घोटाले से मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल
बता दें 2013 में सामने आए इस घोटाले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी उथल-पुथल मच गई थी. जहां एक ओर इस घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और उनके भाई पर भी घोटाले में शामिल होने की बात कही जा रही थी. जिसके चलते सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा पर मानहानि का केस भी दर्ज कराया था. जिसके चलते 7 जुलाई को सीएम शिवराज ने अदालत पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था.

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मध्य प्रदेश पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे का भी था नाम
सीएम शिवराज की पत्नी और उनके भाई के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का नाम भी था. जिसके बाद शैलेश यादव 2015 में अपने लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित आवास में संदिग्धप परिस्थितियों में मृत मिले थे. शैलेष पर पैसा लेकर 10 लोगों को शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने का आरोप था. जिसके बाद एसटीएफ ने शैलेश को नोटिस भी भेजा था.

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