MP में चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, उठाए ये कदम

Ranjana Kahar
Oct 29, 2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है.

मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने है, प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी.

आगामी चुनाव में शत-प्रतिशत वोटिंग हो सके इसके लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया गया है.

चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन ने अस्थाई पार्टी कार्यालय में एक ही झंडा लगाने के निर्देश दिए हैं. आचार संहिता के दौरान प्रचार सामग्री ढोने वाले लोडिंग वाहन से प्रचार नहीं कर सकेंगी पार्टियां.

जिले में प्रचार सामग्री ले जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रदेश भर में प्रचार सामग्री ढोने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा अनुमति लेने के लिए सभी पार्टियों को निर्वाचन आयोग को आवेदन देना होगा.

बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और दिव्यागों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है.

एमपी की सभी बूथों पर दिव्यागों के लिए रैम बनाने और मतदान करने पहुंचने वाले लोगों के लिए वहां पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्थाओं पर भी चुनाव आयोग ध्यान दे रहा है.

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