सीमा हैदर के विवादों के बीच जानिए कैसे मिल सकती है भारत की नागरिकता

General Study

पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आइए हम जानते हैं वो पांच तरीके जिससे भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है.

जन्म के आधार पर

26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुए बच्चे को उनके माता पिता का ख्याल किए बिना भारत का नागरिक माना जाता है.

वंशानुगत आधार पर

26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश से बाहर जन्में व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता या माता कोई भारतीय नागरिक हो तो उसे भारतीय माना जाएगा.

पंजीकरण के आधार पर

भारतीय मूल का वह व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर कर सकता है जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 साल तक भारत में रहा हो.

क्षेत्र के आधार पर

अगर भारत देश में कोई नया हिस्सा शामिल किया जाता है तो वहां के रहने वाले लोगों को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है.

देशीयकरण के आधार पर

कोई भी विदेशी जो दूसरे देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते वो संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो और अच्छा चरित्र वाला हो.

सीमा हैदर केस

पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार भारत की नागरिकता की मांग कर रही हैं. अब देखना होगा की भारत सरकार उन पर क्या निर्णय लेती है.

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