मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की कार्ति से जुड़े फर्म की याचिका
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मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की कार्ति से जुड़े फर्म की याचिका

दरअसल, आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में फर्म के बैंक खातों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रोक लगाए जाने को इन याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी।

फाइल फोटो
फाइल फोटो

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे एवं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से कथित तौर पर जुड़ी एक कंसल्टिंग फर्म की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी. 

दरअसल, आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में फर्म के बैंक खातों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रोक लगाए जाने को इन याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी.

न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण ने एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्रा. लि. द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी अन्य उपायों को आजमाए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकती. 

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