महाराष्ट्र: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को 5 साल की जेल
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महाराष्ट्र: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को 5 साल की जेल

चंदाने ने कहा कि शकूर को एक आवासीय परिसर में मोटरसाइकिल का टायर चोरी करते हुए पकड़ा गया था. उसे डंडों और धातु की जंजीरों से पीटा गया था. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 30 वर्षीय एक शिक्षक को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने कहा कि मोहम्मद मुसबिर आलम शेख पर 24 जनवरी, 2016 को जिले के कौसा इलाके के चरनीपाड़ा में फिरोज अब्दुल शकूर शेख नामक एक शख्स को पीट पीट कर मार डालने का आरोप था.

चंदाने ने कहा कि शकूर को एक आवासीय परिसर में मोटरसाइकिल का टायर चोरी करते हुए पकड़ा गया था. उसे डंडों और धातु की जंजीरों से पीटा गया था. 

उन्होंने बताया कि अस्पताल ले जाते वक्त पीड़ित की मौत हो गई. अभियोजक ने कहा कि जिला न्यायाधीश एसबी बहालकर ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में मोहम्मद मुसबिर आलम शेख को दोषी ठहराया और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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