महाराष्ट्र : स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों को हलफनामे में आय का स्रोत बताना अनिवार्य
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महाराष्ट्र : स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों को हलफनामे में आय का स्रोत बताना अनिवार्य

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त जे एस सहारिया ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों को अब से अपने चुनावी हलफनामे में आय के स्रोतों की घोषणा करनी होगी. 

(फाइल फोटो साभार - @MaharashtraSEC)

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त जे एस सहारिया ने शनिवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों को अब से अपने चुनावी हलफनामे में आय के स्रोतों की घोषणा करनी होगी. एक बयान में सहारिया ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, जिला परिषद और पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों को पहले ही अपनी संपत्तियों और देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसकी सूचना हलफनामे में देनी होती थी.

उन्होंने कहा कि अब उच्चतम न्यायालय के 16 फरवरी 2018 के निर्देशों के अनुसार हलफनामे के प्रारूप में संशोधन कर दिया गया है. बयान में कहा गया है,‘उम्मीदवारों को अपनी आय के स्रोतों और पिछले तीन वर्ष का इसका ब्योरा अपने और अपने आश्रितों के बारे में देना होगा. इसमें उन्हें कृषि, रोजगार, व्यापार, कैपिटल गेन, पुरस्कार, चंदा और अन्य आय का विवरण देना होगा.’

इसमें कहा गया है,‘इसी तरह सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य के साथ समझौतों के बारे में भी सूचना देनी होगी.’ सहारिया ने कहा कि अगर पूर्व में कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ चुका है तो उस दौरान दिये गए हलफनामे का सारांश भी उम्मीदवार को देना होगा. इन विवरणों में पिछले चुनाव में घोषित चल और अचल संपत्तियों का मूल्य ओर देनदारियां शामिल हैं.

(इनपुट - भाषा)

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