महाराष्ट्र के मंत्री का पत्र- अधिक जुर्माने से जनता परेशान, गडकरी बोले- हम जिंदगी बचा रहे हैं
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महाराष्ट्र के मंत्री का पत्र- अधिक जुर्माने से जनता परेशान, गडकरी बोले- हम जिंदगी बचा रहे हैं

एक सितंबर से देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है. नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से देशभर में हजारों लोगों का लाखों रुपये का चालान कट चुका है. 

.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: एक सितंबर से देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है. नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से देशभर में हजारों लोगों का लाखों रुपये का चालान कट चुका है. कई राज्यों में पुलिस पर लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगा है और देखा जाए तो लाखों में पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे है. इस कानून को लेकर अब बीजेपी की राज्य सरकारें ही असहमति के सुर जताने लगी हैं. गुजरात सरकार पहले ही जुर्माने की रकम कम कर चुकी है. अब कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार भी उसी राह पर है.

नए कानून पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि नई जुर्माना राशि पर पुनर्विचार किया जाए. रावते ने कहा कि, नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन भारी जुर्माना राशि को लेकर जनता में रोष है.

इस फैसले पर सरकार को सोचना चाहिए. रावते ने कहा कि, इस मामले में हमने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि, गुजरात सरकार ने जुर्माना राशि कम करने की घोषणा तो कही है लेकिन अभी अमल में नहीं लाया गया है. वहीं नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लेकर गडकरी ने कहा, 'हम कानून के प्रति लोगों में भय और सम्मान पैदा करने के लिए इसे लागू कर रहे हैं.

यह राजस्व बनाने का प्रस्ताव नहीं है बल्कि लोगों के जीवन को बचाने का प्रस्ताव है. हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण 2% जीडीपी खो रहे हैं'.

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