महाराष्ट्र: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले शख्स को दो साल कैद की सजा
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महाराष्ट्र: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले शख्स को दो साल कैद की सजा

सहायक सत्र न्यायाधीश डी वाई गौड़ ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में आरोपी हेमंत कुमार बिश्नोई पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

. न्यायाधीश ने बिश्नोई को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 और 353 के तहत दोषी पाया.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 26 वर्षीय व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी पर हमला करने और उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.सहायक सत्र न्यायाधीश डी वाई गौड़ ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में आरोपी हेमंत कुमार बिश्नोई पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहनेवाला है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिसकर्मियों का एक समूह 2-3 नवंबर, 2018 की दरम्यानी रात को अपनी ड्यूटी के तहत गश्त पर था. जब उन्होंने आरोपी और उसके सहयोगी को नवी मुंबई के नेरुल में एक कार के साथ गड़बड़ करते देखा. जब पुलिस उनकी तरफ बढ़ी, तो दोनों व्यक्ति भाग गए.

हालांकि, बाद में पुलिस ने बिश्नोई को पकड़ लिया और जब वे उससे पूछताछ कर रहे थे, तब उसने एक कांस्टेबल पर धातु की एक वस्तु से हमला कर दिया. पुलिसकर्मी को दाहिनी आंख के पास चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बिश्नोई को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सहयोगी जसवंतसिंह जग्गुसिंह रावत (27) को भी उसी क्षेत्र से कुछ दिनों बाद पकड़ा गया था. न्यायाधीश ने बिश्नोई को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 और 353 के तहत दोषी पाया और दो साल कठोर कारावास की सजा सुनायी, जबकि रावत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

 

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