महाराष्ट्र: कोपर्डी बलात्कार-हत्याकांड, परिजन ने दोषियों के लिए मांगी 'मौत की सजा'
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महाराष्ट्र: कोपर्डी बलात्कार-हत्याकांड, परिजन ने दोषियों के लिए मांगी 'मौत की सजा'

तीनों दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया

महाराष्ट्र: कोपर्डी बलात्कार-हत्याकांड, परिजन ने दोषियों के लिए मांगी 'मौत की सजा'

अहमदनगर (महाराष्ट्र): कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये तीन लोगों को पीड़िता के परिजन ने फांसी देने की मांग की है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केवले ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलूमे को हत्या, बलात्कार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया. पीड़िता की मां ने कहा, ‘‘हमने लंबे समय तक इंतजार किया और अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया. समाज में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर कड़ा संदेश देने के लिए दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए.’’ उन्होंने पूरे परिवार की ओर से मराठा समुदाय, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, पुलिस और सरकार के प्रति आभार जताया.

  1. पीड़िता मराठा समुदाय की थी. 
  2. अहमदनगर के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को उसका शव मिला था.
  3. पुलिस ने सात अक्तूबर को अदालत में 350 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था

गौरतलब है कि घटना के बाद मराठा समुदाय ने राज्य भर में व्यापक स्तर पर जुलूस निकाले थे . पीड़िता के पिता ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘पूरे मराठा समुदाय को लगता है कि दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए.’’ इस साल 13 जुलाई को अहमदनगर जिले में कोपर्डी गांव में लड़की का शव मिला था. उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी. वह मराठा समुदाय से ताल्लुक रखती थी.

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वहीं दूसरी ओर सत्र अदालत ने वर्ष 2016 में कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश सुवर्णा केवाले ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को दुष्कर्म, हत्या और आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया. सजा की घोषणा 22 नवंबर को किये जाने की उम्मीद है. इस घटना पर मराठा समुदाय ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और समूचे राज्य में जुलूस निकाला गया था. पीड़िता मराठा समुदाय की थी. अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को उसका शव मिला था.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शव को क्षत-विक्षत कर दिया था. अहमदनगर पुलिस ने सात अक्तूबर को अदालत में 350 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया. इसमें तीनों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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