महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की सूची से चव्हाण का नाम हटाने की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
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ज़ी मीडिया ब्यूरो
मुंबई: महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की सूची से चव्हाण का नाम हटाने की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट से चव्हाण का नाम हटाने की अपील की थी। आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण 13 नंबर के आरोपी है।
इससे पहले सीबीआई ने अशोक चव्हाण पर मामला चलाने के लिए तत्कालीन राज्यपाल के शंकर नारायणन के पास इजाजत मांगी थी। लेकिन राज्यपाल ने अशोक चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद सीबीआई ने अशोक चव्हाण का नाम आरोपियों की सूची में से निकालने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील को ठुकरा दिया।