बॉम्बे हाईकोर्ट ने IPL पर उठाया सवाल, पूछा- क्या यह क्रिकेट के हित में है?
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने IPL पर उठाया सवाल, पूछा- क्या यह क्रिकेट के हित में है?

अदालत ने कहा, ‘‘अगर आईपीएल में गंभीर उल्लंघन किए गए हैं तो यही समय है जब आयोजक यह अहसास करें कि पिछले दस वर्षों में टूर्नामेंट के आयोजन से क्या हासिल किया गया, जिसे खेल कहा जा सकता है... क्योंकि यह अवैधता और कानून के उल्लंघन से भरा है. ’’

इससे पहले हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि IPL अब स्वच्छ मनोरंजन नहीं रहा

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने आईपीएल को लेकर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा कि आईपीएल ने लोगों को ‘सट्टेबाजी और फिक्सिंग’ जैसे शब्दों से परिचित कराया है. ऐसे में विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है जब देखना होगा कि क्या यह टूर्नामेंट क्रिकेट खेल के हित में है. न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की याचिका पर आदेश देते हुए यह कड़ी टिप्पणी की.

  1. बंबई हाईकोर्ट ने आईपीएल को लेकर सवाल उठाया
  2. अवैधता और कानून के उल्लंघन से भरा है आईपीएल
  3. IPL ने हमें सट्टेबाजी-फिक्सिंग शब्दों से परिचित कराया

इस याचिका में मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जुलाई 2015 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें फेमा मामले में गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण अफ्रीका में 2009 में खेले गए आईपीएल मैचों के दौरान विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है.

अदालत ने मोदी की याचिका को मंजूरी देते हुए उनके वकील को गवाहों से जिरह करने की अनुमति दे दी. लेकिन साथ ही आईपीएल टूर्नामेंट को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की.

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अवैधता और कानून के उल्लंघन से भरा आईपीएल
अदालत ने कहा, ‘‘अगर आईपीएल में गंभीर उल्लंघन किए गए हैं तो यही समय है जब आयोजक यह अहसास करें कि पिछले दस वर्षों में टूर्नामेंट के आयोजन से क्या हासिल किया गया, जिसे खेल कहा जा सकता है... क्योंकि यह अवैधता और कानून के उल्लंघन से भरा है. ’’ 

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आईपीएल ने हमें मैचों में सट्टेबाजी और फिक्सिंग जैसे शब्दों से परिचित कराया. केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और आयोजकों के लिए विचार करने का समय है कि क्या आईपीएल का आयोजन खेल के हित में है.’’

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'IPL अब स्वच्छ मनोरंजन नहीं रहा'

मोदी की याचिका पर कोर्ट ने ये कहा
पीठ ने मोदी की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि यह अनुचित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि निर्णय करने वाले प्राधिकारी ने मोदी के खिलाफ गवाहों के बयानों पर भरोसा करने जा रहे थे. अदालत ने इसके साथ ही कहा कि यह कार्यवाही काफी लंबी खिंच गई है. 

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘हम निर्णय करने वाले प्राधिकारी को गवाहों को दो मार्च को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश देते हैं. जिरह हर हाल में 13 मार्च तक समाप्त हो जानी चाहिए. कार्रवाई 31 मई तक पूरी हो जानी चाहिए. ’’

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