सुप्रीम कोर्ट का सीएम फडणवीस को नोटिस, गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने का है आरोप
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सुप्रीम कोर्ट का सीएम फडणवीस को नोटिस, गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने का है आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस पर दो आपराधिक मुकदमे लंबित थे, लेकिन चुनावी हलफनामे में इन लंबित मामलों का जिक्र नहीं था.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : साल 2014 में गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री फडणवीस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, ये याचिका वकील सतीश उके ने दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि फडणवीस ने वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव का नामांकन भरते वक्त गलत हलफनमा दाखिल किया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस पर दो आपराधिक मुकदमे लंबित थे, लेकिन चुनावी हलफनामे में इन लंबित मामलों का जिक्र नहीं था.

धान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फडणवीस से जवाब मांगा.

सतीश ने वर्ष 2015 में नागपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को फिर से याचिका पर विचार करने के लिए कहा था. इसके बाद फडणवीस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया गया था. हाईकोर्ट के इस आदेश को सतीश ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी.

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