ममता Vs CBI: कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई खुलासे बहुत गंभीर: SC
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ममता Vs CBI: कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई खुलासे बहुत गंभीर: SC

कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे.

पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होंगे. (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः ममता Vs CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार किया. सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गम्भीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा. कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के अंदर उचित एप्लीकेशन दायर करने को कहा है. कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे.

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आपको बता दें कि सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी. सुनवाईकेदौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पुलिस आयुक्त कोखुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे.

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