FCRA: गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को निर्देश दिया है कि वे नवीनीकरण आवेदन अवधि समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले जमा करें. ऐसा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और व्यवधानों से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि कई एनजीओ पहले 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा करते थे, जिससे जांच और सुरक्षा मंजूरी प्रभावित होती थी.
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FCRA: गृह मंत्रालय ने सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को निर्देश दिया है कि वो अपनी विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रिन्यू कराने का आवेदन अब उसकी एक्सपायरी तिथि से कम से कम 4 महीने पहले पेश किया करें. सरकार का ये फैसला समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और व्यवधानों से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि कई NGO पहले 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा करते थे, जिससे जांच और सुरक्षा मंजूरी प्रभावित होती थी.
सर्कुलर में क्या लिखा?
ज्वाइंट डॉयरेक्टर सौरभ बंसल के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर में 6 बिंदुओं में सारे नियम कायदे कुछ इस तरह से लिखे गए हैं- 'FCRA, 2010 की धारा 16(1) के अनुसार, धारा 12 के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणपत्र की वैधता खत्म होने से 6 महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है.
Ministry of Home Affairs today issued a directive to all non-governmental organisations to submit applications for renewal of their Foreign Contribution (Regulation) Act registration at least four months before expiry. pic.twitter.com/pJb9SrQD53
— ANI (@ANI) September 30, 2025
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इसके अतिरिक्त, धारा 16(3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार सामान्यतः नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करेगी. एफसीआरआर, 2011 के नियम 12(2) में प्रावधान है कि ऐसा आवेदन फॉर्म FC-3C में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ प्रोफार्मा 'एए' में शपथ पत्र संलग्न होंगे.
सरकारी आदेश में ये भी लिखा है कि समय पर आवेदन न होने पर प्रमाणपत्र समाप्त हो सकता है और एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर पाएंगे.
मंत्रालय करेगा निगरानी
एफसीआरए अनुपालन और समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय लगातार निगरानी रखेगा. एनजीओ को भी अपनी नियमानुसार जिम्मेदारी समझते हुए समय पर आवेदन करना अनिवार्य होगा. इस दिशा में सख्त पालन से भारत में विदेशी योगदान का पारदर्शी और व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित होगा.