West Bengal: तृणमूल ने मुकुल रॉय को बनाया PAC अध्यक्ष, BJP ने किया विरोध; रॉय बोले मैं तो आपके साथ हूं
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West Bengal: तृणमूल ने मुकुल रॉय को बनाया PAC अध्यक्ष, BJP ने किया विरोध; रॉय बोले मैं तो आपके साथ हूं

West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है. इसका बीजेपी (BJP) ने विरोध किया है. हालांकि, उन्होंने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है.

फाइल फोटो

Trinamool Congress Leader Mukul Roy: तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय (जो आधिकारिक तौर पर अभी भी पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक हैं) ने विधान सभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के कार्यालय को सूचित किया कि वह अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं. 2021 के विधान सभा चुनाव में रॉय बीजेपी के टिकट पर नदिया जिले (Nadia District) के कृष्णानगर (उत्तर) से विधायक चुने गए थे.

दोबारा से तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल

हालांकि, 11 जून 2021 को वह तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की मौजूदगी में फिर से सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए. इस कार्यक्रम को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर और प्रसारित किया गया था.

वकील ने कहा- अभी बीजेपी के हैं साथ

उसके तुरंत बाद सदन अध्यक्ष ने उन्हें विधान सभा की लोक लेखा समिति (PAC) का अध्यक्ष बनाया. यह पद हमेशा से किसी विपक्षी विधायक को दी जाती रही है. बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और मांग की कि रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.  इस पर गुरुवार को स्पीकर के कार्यालय में सुनवाई हुई थी, जिसमें रॉय के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने 11 जून, 2021 को शिष्टाचार के चलते तृणमूल कार्यालय गए थे और वह अब भी बीजेपी के साथ हैं.

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स्पीकर ने कहा-अब नहीं होगी सुनवाई

इससे पहले 19 जनवरी को स्पीकर ने पश्चिम बंगाल विधान सभा (West Bengal Legislative Assembly) के सदस्य के रूप में रॉय की अयोग्यता को खारिज कर दी थी. बीजेपी ने अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में रॉय की अयोग्यता को खारिज करने के अध्यक्ष के फैसले को खारिज कर दिया था. अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में अब और सुनवाई नहीं होगी. स्पीकर से एक और आदेश मई के दूसरे सप्ताह में मिलने की संभावना है.
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