इस दवाई का उपयोग मलेरिया को ठीक करने के लिए होता है.
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नई दिल्ली: भारत सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज में काम में ली जा रही दवाई 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर रोक लगा दी है. गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके COVID-19 के इलाज में प्रयोग हो रही 'हाइड्रोक्लोरिकसन' दवाई की रिटेल सेल पर रोक लगाने की जानकारी दी.
बता दें कि 'हाइड्रोक्लोरिकसन' दवाई का उपयोग मलेरिया को ठीक करने के लिए होता है. अब मेडिकल स्टोर पर ये दवाई नहीं मिलेगी. अब इसे रिटेल में बेचना गैर कानूनी होगा.
गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में कोरोना वायरस के कुल 88 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 694 लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं. जबकि कोरोना की वजह से देश में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह दलील दी है कि देश में COVID-19 की महामारी के चलते परिस्थितियों को देखते हुए हाइड्रोक्लोरिकसन के रिटेल सेल पर रोक लगाई गई है. कोरोना के इलाज में जरूरी इस दवा का कोई दुरुपयोग ना करे इसके लिए ये रोक लगानी जरूरी थी.
मोदी सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर रोक लगाई है.
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