शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप, गर्भवती होने पर परिवार वालों ने की शिकायत तो 10 साल की हुई जेल
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शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप, गर्भवती होने पर परिवार वालों ने की शिकायत तो 10 साल की हुई जेल

शादी का झांसा देकर स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई.

.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई: शादी का झांसा देकर स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी. दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम ए बरालिया ने आईपीसी की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत महेश जाधव (22) को दुष्कर्म का दोषी करार दिया और उसपर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया. घटना के वक्त लड़की की उम्र 17 साल थी. उसने अदालत को बताया कि जाधव ने घाटकोपर इलाके में कंप्यूटर की कक्षा में उससे दोस्ती की थी.

नवंबर 2013 में जाधव ने लड़की के लिए जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया और उसे घाटकोपर रेलवे स्टेशन के निकट मिलने के लिए बुलाया. बाद में वह उसे एक लॉज लेकर गया और उससे दुष्कर्म किया. लड़की ने शोर मचाया तो उसने शादी का वादा किया. घटना के चार महीने के बाद पता चला कि लड़की गर्भवती है जिसके बाद उसके परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करायी. 

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