एनजीटी ने हिंडन नदी में कचरा फेंकने पर लगाया प्रतिबंध
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एनजीटी ने हिंडन नदी में कचरा फेंकने पर लगाया प्रतिबंध

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हिंडन नहर में किसी भी तरह का कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इसका प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये ‘निषेधात्मक’ आदेश उत्तरप्रदेश के लोगों और सार्वजनिक प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होगा क्योंकि यह नहर इस राज्य से होकर बहती है।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हिंडन नहर में किसी भी तरह का कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इसका प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये ‘निषेधात्मक’ आदेश उत्तरप्रदेश के लोगों और सार्वजनिक प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होगा क्योंकि यह नहर इस राज्य से होकर बहती है।

इस नहर से ठोस कचरा न हटाने और इसकी जिम्मेदारी को ‘दूसरों पर लादने’ के लिए अधिकारियों की आलोचना करते हुए हरित पैनल ने उन्हें निर्देश दिया कि वे इस नहर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और अच्छा वातावरण सुनिश्चित करें। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया है। इस समिति से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा गया है, जिसमें जरूरी उपायों का भी जिक्र होना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘हमारे सामने मौजूद रिकॉडरें से साफ पता चलता है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण किसी न किसी बहाने से जिम्मेदारी को एक-दूसरे पर डालने में लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के मामले में अधिकारियों का रवैया इस तरह का है।’

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