नवाज शरीफ को PML-N के अध्यक्ष पद से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया
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नवाज शरीफ को PML-N के अध्यक्ष पद से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराते हुए उनकी पार्टी की अध्यक्षता को रद्द कर दिया है.

नवाज शरीफ को PML-N के अध्यक्ष पद से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया

नई दिल्ली : पाकिस्तान की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनकी पार्टी पीएमएल-एम के अध्यक्ष पद से हटा दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि नवाज शरीफ के अध्यक्ष रहते हुए लिए गए सभी फैसले रद्द किए जाएं. 

  1. पनामा पेपर्स मामले में गई थी नवाज की गद्दी
  2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गई थी PM की कुर्सी
  3. कोर्ट ने पार्टी अध्यक्ष को भी अयोग्य ठहराया है

याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया फैसला
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिनियम के उल्लंघन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 को पूरा नहीं करता है वह किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का पद भी नहीं रख सकता. अदालत ने कहा कि अपात्र व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ द्वारा पार्टी के प्रमुख के रूप में किए गए सभी फैसले को भी रद्द कर दिया है.

शरीफ द्वारा बांटे गए टिकट भी रद्द
कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि नवाज शरीफ द्वारा चुनावों के लिए दिए गए टिकटों को भी रद्द किया जाए. पाकिस्तान में इस समय पीएमएल-ए पार्टी सत्ता में है. अगले महीने यहां चुनाव होने जा रहे हैं. पार्टी को अब फिर नए सिरे से टिकटों का वितरण करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि पार्टी के दस्तावेजों में से अध्यक्ष के कॉलम से नवाज शरीफ का नाम हटा दिया जाए.  

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विपक्षी दलों ने जताई खुशी
पाकिस्‍तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ दल अब किसी भी हालत में हाल में चुनाव नहीं जीत पाएगा. पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) के प्रमुख ताहिरुल कादरी ने कहा कि नवाज शरीफ का अपनी ही पार्टी से हटना ही राज्य की जीत है. उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा.

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इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिनियम 2017 के खिलाफ याचिकाओं को स्वीकार किया था. ये याचिकाएं आवामी मुस्लिम लीग (AML), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा दायर की गई थीं.

इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2017 की मंजूरी ने नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष बनने का मार्ग प्रशस्त किया था. यब बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था. इस बिल का सेक्शन 203 ही विवाद की जड़ बना था.

अक्टूबर, 2016 में दोबारा बने थे अध्यक्ष
पीएमएल (एन) ने एक अंतरदलीय चुनाव में 66 वर्षीय शरीफ को निर्विरोध फिर से पार्टी प्रमुख चुन लिया. पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा जफरूल हक पार्टी के चेयरमैन चुने गए थे. पार्टी के वरिष्ठ नेता सरताज अजीज, सर अंजाम खान, याकूब खान और मीर चंगेज खान मारी को पार्टी उपाध्यक्ष चुना गया था.

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