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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (CoronaVirus) के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा हुआ है. भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं जिसके मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं. केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए गए इन कदमों का असर नए साल के जश्न (New Year Celebration) पर पड़ना लाजमी है. कुछ शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और लोगों को एक जगह जुटने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है.
कोरोना वायरस (CoronaVirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई (Mumbai) में इस बार कोई न्यू ईयर पार्टी (New Year Party) नहीं होगी. यहां 5 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है. उद्धव ठाकरे सरकार ने अपील करते हुए कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को नए साल के जश्न में शामिल होने से बचना चाहिए. सरकार ने धार्मिक या सांस्कृतिक रैलियों/कार्यक्रमों के लिए भी कोई अनुमति नहीं दी है. मुंबई पुलिस के लगभग 35,000 जवान शहर में कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त करेंगे. सभी रेस्टोरेंट और पब आदि को ठीक 11 बजे बंद कराया जाएगा और ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. हालांकि लोगों को गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, चौपाटी, जुहू आदि जगहों पर जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि नियमों का पालन करना होगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छतों या बोट्स आदि पर भी पार्टी आयोजित नहीं की जा सकेगी.
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दिल्ली-एनसीआर
इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी में भी नए साल का जश्न प्रभावित रहेगा. पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वालीं पार्टियों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बिना अनुमति छत पर होने वाली पार्टियों के लिए भी कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस आज जारी की जाएगी. हालांकि, दिल्ली एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) जैसे कि गाजियाबाद-नोएडा (यूपी), फरीदाबाद-गुड़गांव (हरियाणा) में नियम अलग-अलग हो सकते हैं. वहीं, नोएडा जिला प्रशासन ने कहा है कि पार्टियों के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, 31 दिसंबर को गौतमबुद्धनगर में पार्टियों और कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले सभी होटल, रेस्तरां और क्लब मालिकों को ऐसा करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त (CP) से अनुमति लेनी होगी. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मुताबिक, आयोजन स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बेंगलुरु (Karnataka)
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि 24 दिसंबर से 11 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. राजधानी बेंगलुरु में COVID के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रतिबंधात्मक और एहतियाती कदम लागू रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है. हालांकि, लोग अपनी व्यक्तिगत पार्टी आयोजित कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी. सरकार की तरफ से कहा गया है कि होटल, मॉल, रेस्तरां, क्लब आदि में नियमित गतिविधियां चालू रहेंगी, मगर विशेष प्रबंध जैसे डीजे, पार्टी, ईवेंट, म्यूजिक शो आदि की अनुमति नहीं होगी. होटल, रेस्टोरेंट में भीड़ के जुटने पर कार्रवाई की जाएगी. होटलों को ई-टोकन के साथ एडवांस बुकिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.
सायबराबाद पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि सभी पार्टियां रात 8 बजे से एक बजे के बीच आयोजित की जा सकती हैं. आउटर रिंग रोड (ORR) को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखा जाएगा. हालांकि, एयरपोर्ट जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि नियमों के उल्लंघन के लिए आयोजक जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई पार्टी आयोजित न की जाए.
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चेन्नई (Tamil Nadu)
रेस्टोरेंट, क्लब, पब, रिसॉर्ट्स, बीच रिसॉर्ट्स, समुद्र तट आदि पर 31 दिसंबर की रात कोई पार्टी आयोजित नहीं होगी. ये प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू रहेगा. हालांकि, तमिलनाडु में कोई कर्फ्यू नहीं है. रेस्टोरेंट, पब, क्लब और रिसॉर्ट खुले रहेंगे और COVID संबंधी दिशानिर्देशों के तहत सामान्य गतिविधियां संचालित की जाएंगी. चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) और ओल्ड महाबलीपुरम रोड (ओएमआर) स्थित किसी भी रिसॉर्ट को पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं है.
जयपुर (Rajasthan)
राजस्थान सरकार ने एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में 31 दिसंबर की रात कर्फ्यू लगा दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर को रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान कोई न्यू ईयर पार्टी आयोजित नहीं होगी और न ही आतिशबाजी की जाएगी. आदेश के मुताबिक, शाम 7 बजे सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे.
उत्तराखंड सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि में पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है. देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इस बैन का असर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में भी होगा, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने आते हैं.
कोलकाता में भी सख्त नियमों के साये में नए साल का जश्न मनाया जाएगा. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, 31 दिसंबर को होने वाले सार्वजानिक कार्यक्रमों की थीम किसानों के आंदोलन पर केंद्रित रहेगी. हालांकि, यहां भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. प्रशासन ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.