अधिकरण ने मामले पर आगे गौर करने के लिए अगले साल 18 फरवरी की तारीख निर्धारित की.
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आंध्रप्रदेश में पोलावरम बांध के निकट अवैध तरीके से कूड़ा कचरा फेंके जाने संबंधी आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति को वस्तुस्थिति का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन के अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों और जिलाधिकारी की सदस्यता वाली समिति को तथ्यात्मक पहलुओं पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
पीठ ने कहा कि ई-मेल के जरिए एनजीटी डॉट फाइलिंग @जीमेल डॉट कॉम पर दो महीने के भीतर अधिकरण को रिपोर्ट सौंपी जाए. आंध्रप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस आदेश की तामील कराने के लिए नोडल एजेंसी है. पीठ ने कहा कि स्थल के निरीक्षण के दौरान किसी तरह के उल्लंघन पाए जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तुरंत सुधारात्मक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करे. पहले किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पर भी गौर किया जा सकता है.
अधिकरण ने मामले पर आगे गौर करने के लिए अगले साल 18 फरवरी की तारीख निर्धारित की. आंध्रप्रदेश के निवासी पेंटापति पुल्ला राव की ओर से दायर याचिका पर एनजीटी का यह आदेश आया. उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदिरा सागर पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के दौरान अवैध तौर पर कूड़ा कचरा वहां फेंका गया जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है .